साहिबगंज के 795 लोगों को पीएम आवास नहीं मिलने पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब…

Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज जिले के नारायणपुर इलाके के 795 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर नहीं मिलने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
यह जनहित याचिका जियाउल हक द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि नारायणपुर एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां लोग हर साल मिट्टी का घर बनाते हैं लेकिन बारिश और बाढ़ के कारण उनके घर गिर जाते हैं और वे बार-बार बेघर हो जाते हैं। महिलाओं और बच्चों को भी पानी में रहने को मजबूर होना पड़ता है।
प्रार्थी के वकील जितेश कुमार ने अदालत को बताया कि साहिबगंज के उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी 795 लोगों को लाभ देने की सिफारिश की थी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद अभी तक इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है।
कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।


