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चाईबासा में फर्जी JE बनकर 2.70 लाख की ठगी, आरोपी को 4 साल की जेल…

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Jharkhand: चाईबासा में जल मीनार निर्माण के नाम पर फर्जी जूनियर इंजीनियर (JE) बनकर ठगी करने वाले आरोपी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। चाईबासा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के इस मामले में अदालत ने आरोपी दीपक कुमार उर्फ अटल बिहारी उर्फ बिहारी मंडल को 4 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है।

गोड्डा जिले के दोदरी गांव निवासी दीपक कुमार ने खुद को JE बताकर जल मीनार बनाने के नाम पर वादी रितेश जारिका से 2.70 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, महुलसाई शाखा के जरिए लिए गए थे।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गोड्डा से गिरफ्तार किया और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 420 के तहत 4 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 419 के तहत 2 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है और लोगों में यह संदेश गया है कि ठगी और फर्जीवाड़ा करने वालों को सजा से बचना आसान नहीं।