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2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत…

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झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता Alamgir Alam को मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर कमीशन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब दो साल जेल में रहने के बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है।

इस मामले में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

यह मामला उस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था जब 6 मई 2024 को ईडी ने रांची समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर से करीब 32.2 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे।

इसके अलावा संजीव लाल के घर से 10.5 लाख रुपये और सचिवालय स्थित कार्यालय से 2.3 लाख रुपये भी बरामद हुए थे। ईडी को एक डायरी भी मिली थी जिसमें कथित कमीशन लेन-देन का हिसाब दर्ज होने का दावा किया गया था।

ईडी ने जांच के बाद 15 मई 2024 को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी टेंडर दिलाने के बदले कमीशन वसूला जाता था और इसके लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।

ईडी के मुताबिक ठेकेदारों से कुल टेंडर राशि का लगभग 3 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था। आरोप है कि इसमें से करीब 1.35 प्रतिशत हिस्सा तत्कालीन मंत्री तक उनके निजी सचिव के जरिए पहुंचता था। बाकी रकम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में बांटी जाती थी।

अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आलमगीर आलम के जल्द जेल से बाहर आने की संभावना है।