चाईबासा के डीएवी स्कूल को डीसी का नोटिस, गरीब बच्चों को एडमिशन न देने पर रद्द हो सकती है मान्यता…

Jharkhand: चाईबासा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल पर शिक्षा के अधिकार कानून (RTE Act) का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को स्कूल में नामांकन नहीं दिया। इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त (डीसी) चंदन कुमार ने स्कूल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डीसी ने कहा है कि स्कूल ने नियमों को अनदेखा करते हुए गरीब वर्ग के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जो कि आरटीई कानून की धारा 12(1)(c) का उल्लंघन है। उन्होंने स्कूल प्राचार्य से दो दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
शिकायत के बाद खुला मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब कई अभिभावकों ने डीसी से शिकायत की। शिकायत करने वालों में पवन गोडसोरा, कमल हाईबुरु, मागिन तापेए और दिलीप सिंह कुदादा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों के दाखिले के लिए सभी जरूरी कागज दिए थे लेकिन स्कूल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
जांच में खुला स्कूल का राज
डीसी कार्यालय ने जब अभिभावकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की, तो सामने आया कि दस्तावेज पूरी तरह वैध थे। इसके बावजूद बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया। यह शिक्षा के अधिकार कानून का साफ उल्लंघन है।
अब मामला स्कूल के जवाब पर निर्भर करता है। अगर प्राचार्य की ओर से मिले जवाब में संतोषजनक कारण नहीं मिलता तो जिला प्रशासन स्कूल की मान्यता रद्द करने का कदम उठा सकता है।

