Chandil: हत्या के मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद, 2020 में युवक की हत्या कर शव फेंका था कुएं में…

Jamshedpur news: चांडिल अनुमंडल न्यायालय ने 2020 में हुई हत्या के एक मामले में पति-पत्नी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला तिरूलडीह थाना क्षेत्र के गुंदलीडीह गांव का है।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने अश्विनी महतो और उसकी पत्नी टुसूवाला महतो को 25 वर्षीय युवक विशेश्वर महतो की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 के तहत 3 साल की सजा और 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
यह घटना 24 जनवरी 2020 की है। कुदा गांव निवासी विशेश्वर महतो का शव गुंदलीडीह गांव स्थित एक कुएं से बरामद हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने युवक की हत्या कर सबूत छिपाने के लिए शव कुएं में फेंक दिया था।
पांच साल तक चले इस मुकदमे में 11 गवाहों की गवाही हुई। मामले का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह ने किया था जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक हर्ष वर्धन ने पैरवी की।
अदालत ने दोषी पति-पत्नी को जेल भेज दिया है।


