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चाईबासा कोर्ट का फैसला : रंगदारी मांगने के मामले में चार दोषियों को पांच साल की सजा…

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Jharkhand: रंगदारी मांगने के एक गंभीर मामले में चाईबासा की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला वर्ष 2020 का है। प्रगति कॉलोनी, महुलसाई, मटकमहातु निवासी पुष्पा सेकुन्दा केरकेट्टा ने 8 अक्टूबर 2020 को चाईबासा मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 1 अक्टूबर की शाम करीब 7:10 बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से बार-बार फोन आ रहे थे। कॉल करने वाले आरोपियों ने उनसे दो दिन के भीतर 15 लाख रुपये की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

अदालत ने 30 जुलाई को अजय कुमार सिंह (बटौलिया, थाना माली, औरंगाबाद), लोकेश कुमार, पंकज कुमार (दोनों बड़ा नीमडीह, थाना सदर, चाईबासा) और मोहम्मद दिलनवाज (बड़ी बाजार, थाना सदर, चाईबासा) को दोषी करार दिया।

फैसले के बाद पीड़िता पुष्पा केरकेट्टा ने अदालत का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस फैसले से उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले अपराधियों के लिए कड़ा संदेश हैं।