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JPSC सहायक आचार्य नियुक्ति में बड़ा आदेश, हाई कोर्ट ने 151 सीटें सुरक्षित रखने को कहा…

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Jharkhand: झारखंड में सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को 151 सीटें फिलहाल सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

यह फैसला उन 151 अभ्यर्थियों की याचिका पर आया है जो नियुक्ति प्रक्रिया में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने का विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में अधिकतर पारा शिक्षक हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में उन्होंने पासिंग मार्क्स से ज्यादा अंक पाए थे लेकिन फिर भी दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को बुला लिया गया जिनके अंक कम थे।

JSSC ने जवाब में कहा कि नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू होने से कुछ अभ्यर्थियों के अंक घट गए। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने विज्ञापन में लिखा था कि यह फार्मूला अंतिम चयन सूची में लागू होगा लेकिन इसे उससे पहले ही लागू कर दिया गया।

पारा शिक्षकों के लिए कुल 2734 सीटें आरक्षित थीं लेकिन नार्मलाइजेशन के कारण सिर्फ 276 ही चयनित हो पाए। इससे करीब 2200 से ज्यादा सीटें खाली रह गईं। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक उनकी सीटें सुरक्षित रखी जाएं।

कोर्ट ने फिलहाल 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और JSSC से जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।