1000288635

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को बिना पासपोर्ट रहने की अनुमति…

खबर को शेयर करें
1000288635

Azad Reporter desk: केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग बिना पासपोर्ट के भी भारत में रह सकते हैं।

सोमवार को जारी आदेश में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए होगी जो तय तारीख से पहले भारत आए हैं। इनके खिलाफ पासपोर्ट नियम उल्लंघन की कार्रवाई नहीं होगी।

यही नहीं गृह मंत्रालय ने Immigration and Foreigners (Exemption) Order 2025 भी जारी किया है। इसके तहत 1959 से 30 मई 2003 के बीच नेपाल, भूटान और तिब्बत से भारत आए लोगों को भी राहत दी जाएगी। उन्हें केवल विदेशी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास अपना नाम दर्ज कराना होगा जिसके बाद वे बिना पासपोर्ट के भारत में रह सकेंगे। हालांकि, चीन, मकाऊ, हांगकांग और पाकिस्तान से आने वाले नेपाली व भूटानी नागरिक इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे।

गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में सरकार ने नियमों में बदलाव कर यह प्रावधान किया था कि बिना पासपोर्ट भारत आने वालों को 5 साल तक की सजा, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब सरकार ने विशेष परिस्थितियों में कुछ समुदायों और देशों से आए लोगों को इस सजा से छूट दे दी है।

साफ है कि केंद्र सरकार ने एक ओर जहां कुछ वर्गों को राहत दी है वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बाकी मामलों में पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।