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जमशेदपुर में नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण के मामले में आरोपी बरी

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Jamshedpur news: जमशेदपुर कोर्ट ने एक नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण के मामले में आरोपी लखिंद्र कर्मकार को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मामले को संदेहास्पद बताते हुए कहा कि इसके आधार पर सजा नहीं सुनाई जा सकती है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया है।

इस मामले में सोनारी निवासी एक पिता ने अपने नाबालिग पुत्री के अपहरण और यौन शोषण के आरोप में सोनारी थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना लगभग दो साल पहले 10 जनवरी 2022 को हुई थी। पुलिस ने आरोपी लखिंद्र कर्मकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन वह जमानत पर छूट गया था।इस मामले में पीड़ित सहित कुल 07 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। मामले की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। इस मामले में अधिवक्ता अजर कुमार सिन्हा आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे थे।

कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है और इसका उद्देश्य न्याय की रक्षा करना है।