शिक्षा की ज़मीन पर खड़ी की जा रही है व्यापार की इमारत! बिना अनुमति बन रहे फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला…

Jharkhand: चाईबासा के SPG मिशन बालक उच्च विद्यालय की जमीन पर बनाए जा रहे फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। यह जमीन सरकार ने स्कूल और खेल मैदान के लिए लीज पर दी थी लेकिन अब वहां व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है।
जांच में सामने आया है कि यह जमीन मौजा दुम्बीसाई, थाना नंबर 643, प्लॉट संख्या 598 पर स्थित है जिसकी कुल रकबा 3.40 एकड़ है। यह जमीन एसपीजी मिशन को इस शर्त पर लीज पर दी गई थी कि इसका उपयोग केवल विद्यालय और खेल मैदान के लिए किया जाएगा। लीज की शर्त नंबर 10 के अनुसार यदि किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो सरकार बिना कोई सूचना दिए जमीन वापस ले सकती है।
अभी उस जमीन पर पुराने स्कूल भवन को गिराकर फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है जो साफ तौर पर लीज शर्तों का उल्लंघन है। बिना सरकारी अनुमति के ऐसे व्यावसायिक निर्माण को गैरकानूनी माना गया है।
अब जिला प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निर्देश दिया गया है कि वह लीज को रद्द करें और जमीन पर दोबारा सरकार का कब्जा लें। साथ ही निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों और लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा नगर परिषद, चाईबासा को भी निर्देश दिया गया है कि वह झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के तहत जारी नक्शे को रद्द करें और अवैध निर्माण पर तुरंत रोक लगाएं।

