ग्रामीणों को मिलेगी राहत?? श्रम विभाग के नोटिस से मचा हड़कंप, विधायक ने की नियमों पर पुनर्विचार की मांग…

Jharkhand news: झारखंड के चाईबासा और सरायकेला-खरसावां जिलों में श्रम विभाग के नए आदेश के बाद ग्रामीण इलाकों में डर और कन्फ्यूजन फैल गया है। श्रम अधीक्षक ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने गांव में 10 लाख रुपये से ज्यादा का घर या बिल्डिंग बनाई है।यह नोटिस दो पुराने कानूनों के तहत भेजा गया है भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और कल्याण उपकर अधिनियम 1996। कई लोगों को तो तब नोटिस मिला है जब उन्होंने सालों पहले ही अपना घर बना लिया था।
इस बात पर खरसावां के विधायक दशरथ गागराई ने चिंता जताई है। उन्होंने श्रम अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि इन नोटिस को वापस लिया जाए और गांव में कैंप लगाकर लोगों को नियमों की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ग्रामीणों को इन कानूनों की जानकारी नहीं है और सरकार ने भी पहले कभी इसकी जानकारी ठीक से नहीं दी।
इस पर चाईबासा और सरायकेला-खरसावां के संयुक्त श्रम अधीक्षक अविनाश कुमार ठाकुर ने कहा कि विधायक के सुझाव सही हैं। विभाग अब गांवों में नियमों का प्रचार करेगा और जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनकी जांच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जैसे शहर में लोग नक्शा पास कराने पर 1% टैक्स देते हैं वही नियम गांवों में भी लागू है। लेकिन जानकारी की कमी के कारण ग्रामीण इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं।अब उम्मीद है कि लोगों को सही जानकारी मिलेगी और डर का माहौल खत्म होगा।