प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: केंद्र के जवाब का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़ंस) एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख जानना आवश्यक है ताकि उचित न्यायिक निर्णय लिया जा सके। यह कानून धार्मिक स्थलों के स्वरूप को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखने की बात करता है। हालांकि, इस पर कई पक्षों ने सवाल उठाए हैं, जिन पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र को इस पर विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया हैं।
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