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जिसने बाबर को देश के कोने कोने से खदेड़ने की बात कही उसे जमशेदपुर के बाबर ने न्यायालय तक खदेड़ा

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जमशेदपुर न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को 22 नवंबर 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश बाबर खान द्वारा दायर मुकदमे के तहत जारी किया गया। बाबर खान का आरोप है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने साकची स्थित बोधि मैदान में “हेट स्पीच” देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। बयान में कहा गया था कि “बाबर के अवलादों को कोने-कोने से भगाया जाएगा।” कोर्ट ने चेतावनी दी है कि पेश न होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता मोहम्मद जाहिद इकबाल कर रहे हैं।