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Jamshedpur:- मानगो में साजिद हुसैन गोलीकांड मामले में दो अभियुक्त बरी, साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सुनाया फैसला, अधिवक्ता मोहम्मद जाहिद इकबाल ने की प्रभावी पैरवी…

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जमशेदपुर के मानगो थाना कांड संख्या 308/2020 में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VI, जमशेदपुर की अदालत ने अभियुक्त सोहेल खान और शहनवाज उर्फ बड़ा को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाने के आधार पर यह फैसला सुनाया।

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मामला 18 नवंबर 2020 की शाम करीब 6:30 बजे का है। अभियोजन के अनुसार साजिद हुसैन मोटरसाइकिल से अपनी दुकान से घर जा रहे थे। जवाहर नगर रोड नंबर-8 में सोहेल खान के घर के पास पहुंचने पर दोनों अभियुक्त वहां मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान गोली चलने से साजिद हुसैन के बाएं हाथ और छाती के नीचे चोट लगी। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से करीब 11 गवाहों की गवाही कराई गई। अभियोजन ने यह भी दावा किया कि अभियुक्तों की निशानदेही पर एक पिस्टल बरामद की गई थी।

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वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जाहिद इकबाल ने पैरवी करते हुए गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों में सामने आए बिंदुओं को अदालत के समक्ष रखा। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि केवल आरोप या संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और अभियोजन को आरोपों को ठोस एवं संदेह से परे साबित करना आवश्यक है।

सभी साक्ष्यों और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियोजन को आरोप साबित करने में विफल पाया। इसके बाद सोहेल खान और शहनवाज उर्फ बड़ा को बरी कर दिया गया।