Harmu River Rejuvenation Project: हरमू नदी परियोजना में बकाया भुगतान पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू नदी पुनर्जीवन परियोजना से जुड़े भुगतान विवाद में ठेकेदार कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने JUIDCO को निर्देश दिया है कि कंपनी के सभी स्वीकृत बकाया भुगतान 60 दिनों के भीतर कर दिए जाएं। यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो उस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि परियोजना की ऑपरेशन और मेंटेनेंस अवधि समाप्त होने के बाद भी हैंडओवर नहीं लिया गया, जिसके कारण ठेकेदार कंपनी को अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ा। कोर्ट ने इस अवधि का बकाया भुगतान भी जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बिजली बिल, अंतिम बिल और अन्य स्वीकृत भुगतान भी तय समय के भीतर करने को कहा गया है।

