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धार भोजशाला विवाद : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराने के निर्देश

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NEW DELHI : धार स्थित भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए भोजशाला परिसर से अलग एक उपयुक्त खुली जगह उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज के लिए आवश्यक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल भोजशाला परिसर में लागू मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और मुस्लिम पक्ष को भोजशाला मंदिर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

इस दौरान अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर केंद्र सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस तथा अन्य हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की। अदालत ने कहा कि वह इस विवाद के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यकता पड़ने पर रोजाना सुनवाई करने को भी तैयार है।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना था। इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है इसलिए अदालत में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक शब्द को सावधानी से चुना जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का अनावश्यक विवाद या गलत संदेश न फैले।