JAMSHEDPUR : मानगो POCSO मामले में पीड़िता और उसकी मां की कोर्ट में गवाही कई आरोपियों की पहचान से किया इनकार

JAMSHEDPUR : शहर के चर्चित मानगो पॉक्सो एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां दुखनी भगत का बयान दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में उसके साथ श्रीकांत महतो शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सैनी ने दुष्कर्म किया था।
गवाही के दौरान पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि नानक चंद्र सेठ और उसकी बहन अनीता गणोत्रा उसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोगों की तस्वीरें दिखाकर उनके नाम याद करने के लिए दबाव बनाते थे। उसने कहा कि नाम याद नहीं रहने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। पीड़िता ने अदालत में यह भी आरोप लगाया कि नानक चंद्र सेठ ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था।
हालांकि जब अदालत में अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की गई तो पीड़िता ने स्पष्ट कहा कि वह अन्य किसी आरोपी की पहचान नहीं कर सकती।
वहीं, पीड़िता की मां दुखनी भगत ने अपनी गवाही में आरोप लगाया कि नानक चंद्र सेठ उनसे जबरन खाली कागजों पर अंगूठा लगवाता था। उन्होंने भी अदालत को बताया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म श्रीकांत महतो शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सैनी ने किया था।
बता दें कि इस मामले में वर्ष 2019 में मानगो थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के मुख्य आरोपी इंद्रपाल सैनी शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को अदालत पहले ही 25-25 वर्ष के कारावास की सजा सुना चुकी है। बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक प्रदीप मिश्रा अंशुमान चौधरी अनिरुद्ध महापात्र संजय मुखर्जी समेत अन्य अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे।


