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ध्रुव राठी के वीडियो विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, 15 दिन में फैसला करेगा GAC

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यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर चल रहे विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने फिलहाल वीडियो हटाने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।

यह मामला एक याचिका के बाद सामने आया, जिसमें वीडियो की सामग्री पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वीडियो में हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को संवेदनशील सामग्री को लेकर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं, गूगल की ओर से अदालत को बताया गया कि मामला पहले से GAC के पास विचाराधीन है। अब समिति के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।