रामगढ़: मुआवजा नहीं मिलने पर CCL की चल संपत्ति कुर्क करने का अदालत का आदेश

रामगढ़ में भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से लंबित इस मामले में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने पर रामगढ़ व्यवहार न्यायालय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि प्रभावित पक्ष को मुआवजा देने का निर्देश अदालत पहले ही दे चुकी थी। इसके बावजूद निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है।
न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब मामले में आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार होगी। वहीं, इस फैसले के बाद CCL की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है।

