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बिहार विधानसभा चुनाव: आचार संहिता लागू, राजनीतिक बैनर-पोस्टर हटाने का अभियान शुरू…

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बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही अररिया जिले में राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाने का काम तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के निर्देश पर सोमवार रात से ही पूरे जिले में प्रचार सामग्री हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली के खंभे, दीवारें और अन्य सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक बैनर, पोस्टर और झंडे हटाए गए। इसमें सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भी शामिल थी।

प्रेस ब्रीफिंग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का पालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत 24 घंटे में सभी सरकारी परिसरों, 48 घंटे में सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटे में अन्य स्थानों से प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन की यह कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आचार संहिता के तहत किसी भी राजनीतिक दल को सार्वजनिक संसाधनों का प्रचार के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है और इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।