अगर GST कटौती का लाभ नहीं मिल रहा तो करें तुरंत शिकायत, सरकार ने जारी किए टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर…

कई उत्पादों पर GST दरों में कटौती होने के बावजूद उपभोक्ताओं की शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार ने टोल फ्री नंबर 1915 और व्हाट्सएप नंबर 8800001915 जारी किया है। इसके अलावा, शिकायतें INGRAM पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पीड़ित उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकार ने हाल ही में GST सिस्टम में सुधार करते हुए चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब (5% और 18%) लागू किए हैं। इसके बाद दैनिक उपयोग की करीब 99% वस्तुओं पर टैक्स का बोझ घटा और कीमतों में कमी आई।
हालांकिनसोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि कुछ कंपनियां कटौती के बावजूद कीमतें नहीं घटा रही हैं। सरकार ने कहा है कि वह मूल्य निर्धारण पर सख्त नजर रख रही है और कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ दें।
अगर किसी उपभोक्ता को GST दर में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह तुरंत टोल फ्री नंबर 1915 या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

