नगर विकास विभाग ने घटाए वाटर कनेक्शन शुल्क, 1000 वर्गफीट तक के मकानों के लिए अब 5000 रुपये…

झारखंड में जल संयोजन शुल्क को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। नगर विकास विभाग ने संशोधित दरें जारी की हैं। अब 1000 वर्गफीट तक के मकानों के लिए जल संयोजन शुल्क केवल 5000 रुपये देना होगा। इससे बड़े मकानों के लिए अधिकतम शुल्क 7000 रुपये रहेगा। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं को जल संयोजन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।
झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने नगर विकास विभाग को जल संयोजन शुल्क पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। समिति ने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में यह शुल्क बहुत अधिक था। पहले 1000 वर्गफीट के मकान पर 7000 रुपये, 2000 वर्गफीट पर 14,000 रुपये और 3000 वर्गफीट पर 21,000 रुपये लिए जाते थे।
विभाग ने इस पर विचार करने के बाद शुल्क में कटौती का निर्णय लिया। अब किसी भी बड़े मकान के लिए अधिकतम शुल्क 7000 रुपये ही लिया जाएगा। 1000 वर्गफीट तक के मकानों के लिए केवल 5000 रुपये देने होंगे।
गरीबी रेखा की परिभाषा को लेकर भी समिति ने सवाल उठाया था। इस पर विभाग ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में तय गरीबी रेखा की परिभाषा ही जल संयोजन शुल्क के लिए लागू होगी। यह फैसला जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा।

