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झारखंड निकाय चुनाव में देरी : हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, मुख्य सचिव समेत अधिकारियों पर अवमानना नोटिस…

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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने में लगातार हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और सचिव ज्ञानेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। तीनों अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 14 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होने वाली अगली सुनवाई में सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

यह कार्रवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में रोशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई। राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और टिप्पणी की कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है।

अदालत ने याद दिलाया कि मुख्य सचिव ने 13 जनवरी 2025 को चार माह के भीतर निकाय चुनाव कराने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए। इसके बाद 18 जुलाई और 2 सितंबर की सुनवाई में भी सरकार केवल समय मांगती रही लेकिन चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसी के कारण भ्रम की स्थिति बनी, हालांकि अब चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। उपस्थित अधिकारियों ने कोर्ट से क्षमा याचना करते हुए नोटिस जारी न करने की अपील की लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने टिप्पणी की कि सरकार लगातार गुमराह कर रही है और चुनाव टालने के लिए नए बहाने बना रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का मजाक बना दिया है और उसकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है।