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झारखंड उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव में देरी पर शीर्ष अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

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झारखंड: झारखंड उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी, आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। अदालत ने इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो ने याचिका में आरोप लगाया था कि पहले दिए गए आदेश का पालन संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है।जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अदालत के आदेश की अवहेलना हुई है। इसलिए अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई में आरोप तय करने की संभावना जताई है।