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झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा नियम लागू होने तक बालू व लघु खनिज खदानों की नीलामी पर लगाई रोक…

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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देने वाले पेसा नियम की अधिसूचना जारी होने तक किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके बाद राज्य में चल रही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया रोक दी जाएगी।

याचिकाकर्ता आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर माल्टो ने बताया कि सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार ने जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों पर डालने का प्रयास किया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा “क्या आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें?” कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को निरर्थक कर रही है।

याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक राय, ज्ञानंत सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने तर्क दिया कि सरकार जानबूझकर नियमों को अधिसूचित करने में देरी कर रही है और बालू घाटों व अन्य लघु खनिज खदानों की लंबी अवधि की नीलामी में लगी हुई है। उनका कहना है कि जब तक नियम बनेंगे ग्राम सभाओं के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह की बजाय दो सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई तय की है।