कोल्हान यूनिवर्सिटी पीएफ घोटाला: एजेंसी की हाईकोर्ट में बचाव याचिका खारिज…

Jharkhand: कोल्हान यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में मैनपावर सप्लाई करने वाली पूर्व एजेंसी सुपर स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड पर लाखों रुपये के पीएफ घोटाले की कार्रवाई चल रही है। यह कार्रवाई जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र और अधिवक्ता अमर तिवारी की शिकायत पर धनबाद पीएफ कार्यालय द्वारा की जा रही थी।
एजेंसी बार-बार नोटिस के बावजूद आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रही थी। बचाव के लिए एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दाखिल की थी जिसमें पीएफ विभाग और शिकायतकर्ता अमर तिवारी को प्रतिवादी बनाया गया था।
झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने याचिका लौटाते हुए खारिज कर दी।
जानकारी के अनुसार एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय को दिए जा रहे बिल और कर्मचारियों के पीएफ खातों में जमा की जा रही राशि में काफी अंतर पाया गया था। इसी आधार पर अमर तिवारी ने पीएफ विभाग को 2024 में शिकायत की थी।
अब एनफोर्समेंट ऑफिसर शेषण शिनिवाल द्वारा पीएफ विभाग, धनबाद ने एजेंसी को 15 दिन में सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

