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Jamshedpur: टाटा स्टील को बड़ी राहत, 1902 करोड़ के डिमांड नोटिस पर ओडिशा हाईकोर्ट का स्टे जारी…

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Jamshedpur news: टाटा स्टील को 1902.72 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस मामले में बड़ी राहत मिली है। ओडिशा हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक को बढ़ा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

यह विवाद ओडिशा के जाजपुर स्थित खान उपनिदेशक कार्यालय द्वारा 3 जुलाई को जारी मांग पत्र से जुड़ा है। इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि टाटा स्टील ने सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक में जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक के चौथे वर्ष के दौरान खनिज प्रेषण में कमी की है। इसे खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 12-ए का उल्लंघन बताया गया था और कंपनी की परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी रोकने की बात कही गई थी।

टाटा स्टील ने इस नोटिस को रद्द करने के लिए 8 अगस्त को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। 14 अगस्त को हुई पहली सुनवाई में कोर्ट ने कंपनी की याचिका को इसी तरह के लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया था और अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था।

2 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। अब अगली सुनवाई तक टाटा स्टील को किसी तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना होगा। कंपनी ने इस फैसले की जानकारी लंदन स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को नियमों के तहत दी है।