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Adityapur: कृष्णा दास हत्याकांड में 7 साल बाद फैसला, 2 आरोपियों को उम्रकैद…

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Jamshedpur news: वर्ष 2018 में हुए कृष्णा दास हत्याकांड में सरायकेला जिला न्यायालय ने 7 साल बाद फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने मनोज मंडल उर्फ बोस्ता और मनोज दास को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी अधिवक्ता एपीपी कपिल देव सामड ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ लागू होंगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार विक्टिम कंपेन्सेशन स्कीम के तहत सहायता भी देगी।

जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से पहले कृष्णा दास का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर शव छिपाने का प्रयास किया था। पुलिस की गहन जांच और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

फैसले के बाद मृतक की बहन दुर्गा दास ने कहा कि “मेरे परिवार को 7 साल बाद राहत मिली है। भले ही न्याय में देरी हुई लेकिन दोषियों को आखिरकार सजा मिली। इससे लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है।”