सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : नसबंदी के बाद ही छोड़े जाएंगे कुत्ते, सार्वजनिक जगहों पर डॉग फीडिंग पर बैन जारी…

Azad Reporter desk: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले को पलटते हुए कहा है कि सभी कुत्तों को नसबंदी के बाद ही छोड़ा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंसक और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।
जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर डॉग फीडिंग पर रोक जारी रहेगी और केवल तय की गई जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति होगी।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई एनजीओ इन नियमों के पालन में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में लागू होगा। अदालत ने अन्य राज्यों की सरकारों को भी नोटिस जारी किया है और सरकार से कुत्तों को लेकर किसी संभावित कानून पर विचार करने को कहा है।


