1000263561 1

Jharkhand: RIMS में बड़े उपकरणों की खरीद पर पाबंदी का दावा, हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री और सरकार से मांगा जवाब…

खबर को शेयर करें
1000263561 1

Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को रिम्स की बदहाल व्यवस्था पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान रिम्स निदेशक ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पत्र जारी कर बड़े मेडिकल उपकरण, जांच मशीन और भारी मशीनों की खरीद पर पाबंदी लगा रखी है। निदेशक के मुताबिक वे सिर्फ दैनिक कार्यों और रोजाना इस्तेमाल होने वाली दवाओं व सामान्य सामान की खरीद कर सकते हैं जबकि बड़े उपकरण खरीदने के लिए मंत्री की अनुमति जरूरी है।

अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने दावा किया था कि निदेशक को किसी तरह की रोक नहीं है जबकि अब विपरीत स्थिति सामने आ रही है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को इस पर पक्ष रखने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 13 अगस्त को तय की।

सुनवाई के दौरान निदेशक ने बताया कि उनके कार्यकाल में जीबी की बैठक मात्र दो बार हुई है। वहीं भवन निर्माण विभाग ने रिम्स के बेसमेंट में पानी और जर्जर भवन की मरम्मत के लिए 22.42 लाख रुपये का अनुमान भेजा था लेकिन निदेशक की ओर से अब तक जवाब नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निदेशक ने जरूरी उपकरण अब तक खरीदे नहीं हैं सिर्फ खरीदने की बात कही है। अदालत ने रिम्स की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए संस्थान के अधिवक्ता से सुधार के ठोस सुझाव मांगे हैं।