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Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट में छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई, ED से मांगा जवाब…

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Jharkhand:रांची के चर्चित लैंड स्कैम मामले में फंसे पूर्व डीसी छवि रंजन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

छवि रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मामला रांची के बरियातू इलाके की सेना की कब्जे वाली जमीन की कथित फर्जी खरीद-बिक्री से जुड़ा है जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है।

गौरतलब है कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। इस घोटाले में ED ने छवि रंजन के अलावा कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित फर्जी रैयत प्रदीप बागची और कई जमीन कारोबारियों को भी आरोपी बनाया है।