1000262253

Bihar: बिहार में डेथ सर्टिफिकेट प्रक्रिया आसान, अब मुखिया या सरपंच के प्रमाणित पत्र से मिलेगा प्रमाणपत्र…

खबर को शेयर करें
1000262253

Azad Reporter desk: बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) की प्रक्रिया को आसान बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायत के मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर से प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र को मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह व्यवस्था 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले राजस्व महा अभियान के दौरान लागू रहेगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने लंबित नामांतरण और बंटवारा मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कई मामलों में मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता ऐसे में उत्तराधिकारी द्वारा सफेद कागज पर दी गई स्व-घोषणा, जिसे मुखिया या सरपंच प्रमाणित करें मान्य होगी।

इसके अलावा वंशावली में यदि किसी सदस्य के नाम के साथ ‘मृत’ लिखा है तो उसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह निर्णय 10 अगस्त को पटना में पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ हुई बैठक में मिले सुझावों के आधार पर लिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से पुराने लंबित मामलों का निपटारा तेज़ी से होगा।