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सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अब सीधे मामले की सुनवाई के लिए उल्लेख नहीं कर पाएंगे, कनिष्ठ वकीलों को मिलेगा मौका…

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Azad Reporter desk: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में वरिष्ठ वकील सीधे मामलों का उल्लेख करके सुनवाई के लिए नहीं ला सकेंगे। इसका मकसद है कि छोटे यानी कनिष्ठ वकीलों को भी अपने मामलों को जल्दी सुनवाई में लाने का मौका मिले। यह नियम 11 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले यह प्रथा जस्टिस संजीव खन्ना ने बंद कर दी थी, लेकिन 14 मई को प्रधान न्यायाधीश गवई ने इसे फिर से शुरू किया था।

गुवाहाटी हाई कोर्ट की नई इटानगर बेंच का उद्घाटन करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि अदालत और न्यायपालिका किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं हैं, बल्कि सभी का मकसद लोगों को न्याय देना है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की विविधता की तारीफ की और कहा कि देश आगे बढ़े लेकिन हमारी परंपराओं और संस्कृति को नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर भारतीय को अपना संविधान पढ़ना चाहिए क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा धर्मग्रंथ है।