जमशेदपुर में राशन कार्ड घोटाले पर सख्ती: जुगसलाई के तीन लोगों पर केस, उपायुक्त ने 10 दिन में कार्ड सरेंडर का दिया आदेश…

Jamshedpur news: जमशेदपुर प्रशासन ने गलत तरीके से बने राशन कार्ड के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के आदेश पर जुगसलाई इलाके के तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर सरकारी राशन कार्ड बनवाया और गरीबों का हक छीना।
जांच में पाया गया कि ये लोग सरकार के तय मानकों के अनुसार राशन कार्ड के योग्य नहीं थे फिर भी इन्होंने पीएचएच (Priority Household) कार्ड बनवाकर सरकारी राशन लिया। इस पर जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में तीन लोगों वार्ड 9 निवासी सिमरजित सिंह जॉली उनके पति जसबीर सिंह जॉली और वार्ड 13 निवासी मालती देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उपायुक्त ने सभी मार्केटिंग ऑफिसरों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अयोग्य राशन कार्डधारियों की जांच करें। अगर कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड का लाभ ले रहा है तो उसे 10 दिनों के भीतर कार्ड सरेंडर करना होगा वरना उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया कि आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक, जिनके घर में एसी लगा हो ऐसे लोग राशन कार्ड नहीं ले सकते। अगर उन्होंने कार्ड बनवा लिया है और सरकारी अनाज ले रहे हैं तो वह धोखाधड़ी मानी जाएगी।
ऐसे मामलों में न सिर्फ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि जितना भी राशन लिया गया है उसकी वसूली बाजार दर पर 12% वार्षिक ब्याज के साथ की जाएगी। अगर लाभार्थी किसी सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय, या निकाय में काम कर रहा है तो उस पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह की जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि वाकई में जरूरतमंद लोगों को ही राशन का लाभ मिल सके।

