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झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख: 6 सितंबर तक पेसा नियमावली लागू करें राज्य सरकार, नहीं तो देना होगा जवाब…

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Jharkhand:झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह 6 सितंबर 2025 तक राज्य में पेसा नियमावली (PESA Rules) लागू करे। यदि तय समयसीमा तक नियमावली अधिसूचित नहीं की गई तो पंचायती राज विभाग के सचिव को अगली सुनवाई के दिन अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्टो ने बताया कि कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जुलाई 2024 में दिए गए आदेश के बावजूद अब तक पेसा नियमावली क्यों लागू नहीं की गई। उस आदेश में कोर्ट ने दो महीने के भीतर नियमावली लागू करने का निर्देश दिया था लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहां 1996 में बने पेसा कानून की नियमावली अब तक लागू न होना गंभीर चिंता का विषय है।

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इस बीच पेसा के कुछ प्रावधानों को अन्य अधिनियमों के जरिए लागू किया जा रहा है।

विक्टर माल्टो ने जानकारी दी कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच लगातार इस विषय पर सरकार पर दबाव बना रहा है। 29 जुलाई को रांची में आयोजित बैठक में भी मंच ने नियमावली लागू करने में हो रही देरी पर चिंता जताई थी।

अब देखना होगा कि सरकार हाईकोर्ट की तय समयसीमा के भीतर पेसा नियमावली अधिसूचित कर पाती है या फिर पंचायती राज विभाग को अदालत में जवाब देना पड़ेगा।