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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश !! प्रेशर हॉर्न, फ्लैग रॉड और एक्स्ट्रा लाइट पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई…

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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश दिया है कि अब राज्य में किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न, मल्टी-टोन हॉर्न, फ्लैग रॉड और अतिरिक्त लाइटों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

अदालत की खंडपीठ ने साफ कहा है कि ऐसे वाहन किसी भी सूरत में सड़कों पर नहीं चलने चाहिए। कोर्ट का मानना है कि प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोन हॉर्न से अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जो आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता है।

इसी प्रकार, वाहनों में लगी अतिरिक्त लाइटें विशेष रूप से लाल और नीले रंग की तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कई वाहन फर्जी तरीके से खुद को इमरजेंसी वाहन दिखाने के लिए इन लाइटों का इस्तेमाल करते हैं जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।

हाईकोर्ट ने फ्लैग रॉड और झंडों के अनाधिकृत उपयोग पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि राजनीतिक दलों या धार्मिक संगठनों से जुड़ाव का हवाला देकर इस नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्वज संहिता, केंद्रीय मोटर वाहन नियम और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इन नियमों को कड़ाई से लागू करे ताकि राज्य में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर रोक लग सके।

इस आदेश के उल्लंघन पर अब वाहन मालिकों को भारी जुर्माना और कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।