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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: भवन निर्माण के ठेकेदारों के लिए जीएसटी नंबर जरूरी, कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई…

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Jharkhand: झारखंड में अब अगर किसी ठेकेदार को भवन निर्माण से जुड़ा काम करना है तो उसके पास झारखंड में रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर होना जरूरी होगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने यह अहम फैसला लिया है। इससे राज्य में होने वाले निर्माण कार्यों पर लगने वाला जीएसटी टैक्स झारखंड सरकार के खाते में ही जमा होगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाए जाने पर यात्रा खर्च की भरपाई करने की भी मंजूरी दी है। अब यह खर्च सरकार वहन करेगी।

डालटनगंज में एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी ताकि इन मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले:
जमशेदपुर, बोकारो और कसमार के तीन चिकित्सा पदाधिकारी सेवा से बर्खास्त:
•डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी, जमशेदपुर)
•डॉ. रीना कुमारी (सदर अस्पताल, बोकारो)
•डॉ. वीणा कुमारी (कसमार, बोकारो)

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय में चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति प्रक्रिया के नियम बनाए गए।

श्रावणी मेला 2025 को देखते हुए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी ट्रैफिक ओपी की स्वीकृति दी गई।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे रिसोर्स पर्सन की स्क्रीनिंग कमेटी में बदलाव को मंजूरी दी गई।

आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई।

आंगनबाड़ी योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को फोर्टिफाइड फूड देने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के चयन को मंजूरी दी गई।

SHG (Self Help Group) के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने रिसर्च संस्थान के साथ एमओयू करने की मंजूरी दी है।

यह सारे फैसले राज्य में प्रशासनिक सुधार और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।