1000237763

Seraikela: नाबालिग से ज्यादती करने वाला दोषी करार, 25 साल की कैद…

खबर को शेयर करें
1000237763

Jharkhand: सरायकेला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में स्पेशल जज POCSO Act की अदालत ने अभियुक्त कृष्णा अधिकारी को सुनाई 25 साल सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त कृष्णा अधिकारी को 3 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णा अधिकारी 21 फरवरी 2023 को 17 वर्षीया पीड़िता को घूमाने के लिए कह कर ले गया था। शाम के 8 बजे तक घर नहीं पहुंचने पर खोजबीन शुरू की गई। तब रात के तकरीबन 2 बजे पीड़िता ने अकेले घर लौटकर अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया था कि कृष्णा अधिकारी द्वारा मेला दिखाने के बहाने से उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

आरोपी बंगाल के पुरूलिया जिला की रहने वाला है।