ITR फाइल करने की नई आखिरी तारीख 15 सितंबर! देरी की तो देना होगा जुर्माना, जानिए कितना लगेगा फाइन…

Azad Reporter desk: अगर आप नौकरी करते हैं या आपकी सालाना आमदनी टैक्स के दायरे में आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है। पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।
लेकिन ध्यान रहेnअगर आपने 15 सितंबर के बाद ITR फाइल किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं और भी कई परेशानियां हो सकती हैं:
•फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर बुरा असर पड़ता है
•लोन लेने में दिक्कत हो सकती है
•टैक्स रिफंड मिलने में देरी या रुकावट हो सकती है
•विदेश जाने के लिए वीजा मिलने में भी परेशानी आ सकती है
सालाना आमदनी देरी से ITR भरने पर जुर्माना
5 लाख से कम ₹1,000
5 लाख से ज्यादा ₹5,000
इसके अलावा अगर आपका टैक्स बाकी है, तो हर महीने उस पर 1% का ब्याज भी देना पड़ सकता है।
ITR फाइल करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
- सही फॉर्म का चुनाव करें:
ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 – इन फॉर्म्स में से अपने प्रोफाइल के अनुसार सही फॉर्म चुनें। - टैक्स रिजीम चुनें:
ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम में से जो आपके लिए बेहतर हो उसका चुनाव सोच-समझकर करें। - समय पर फाइल करें और ई-वेरिफिकेशन जरूर करें:
ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है वरना आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी।
अगर आप 15 सितंबर 2025 से पहले ITR फाइल कर देते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। इसलिए बिना देर किए अभी से ITR फाइल कर लें और जुर्माने से बचें।


