Lohardaga: सभी बसों और ट्रकों का निबंधन अनिवार्य, श्रम कानूनों के पालन को लेकर अधिकारियों की बैठक…

Jharkhand: बसों और ट्रकों के संचालन को लेकर श्रम विभाग सख्त हो गया है। बुधवार को श्रम अधीक्षक दिनेश भगत की अध्यक्षता में बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों एवं ट्रक-बस मालिकों के साथ एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना था।
बैठक में श्रम अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी बसों और ट्रकों का अनिवार्य रूप से निबंधन कराया जाए। इसके साथ ही चालकों सहचालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मियों की कार्य अवधि प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे निर्धारित करने की बात कही गई।
उन्होंने सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों को यह भी निर्देशित किया कि कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। यह भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से किया जाए ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम का सही अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
श्रम अधीक्षक ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में नाबालिग कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाए और सभी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। उन्होंने श्रम कानूनों के अनुपालन में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।


