गलती से बना दिया गलत गवाह, तो रद्द हो सकती है आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री! जानिए क्या है सही तरीका…

Azad Reporter desk: अगर आपने घर, जमीन या दुकान खरीदी है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं माने जाएंगे।आज भी बहुत से लोग सिर्फ कागजों पर साइन करके खुद को मालिक समझ लेते हैं लेकिन जब कोर्ट में कोई विवाद होता है तो उनकी बात नहीं मानी जाती क्योंकि रजिस्ट्री नहीं होती।
जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना जरूरी होता है। यही रजिस्ट्रेशन कहलाता है। इससे साबित होता है कि आप ही उसके असली मालिक हैं।
रजिस्ट्रेशन करते समय खरीदार और बेचने वाले के अलावा दो गवाहों का होना भी जरूरी होता है।
गवाह वही बन सकता है —
•जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो
•जो पूरी तरह से समझदार हो
•जिसे उस सौदे की पूरी जानकारी हो
ये नहीं बन सकता गवाह—
•14 साल से कम उम्र का बच्चा
•मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति
•जिसे डील की जानकारी न हो
•खुद खरीदार या बेचने वाला भी गवाह नहीं बन सकताअगर आपने गलत गवाह बना दिया तो आपकी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है।
रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे होता है?
•सबसे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें•फिर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं
•खरीदार, विक्रेता और दोनों गवाहों को साथ लेकर जाएं
•साथ में ले जाएं आधार कार्ड, पैन कार्ड, डील के कागज, स्टाम्प ड्यूटी की रसीद
•प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।
रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा?
•आप कानूनी रूप से मालिक नहीं माने जाएंगे
•प्रॉपर्टी ना बेच पाएंगे ना लोन ले पाएंगे
•विवाद होने पर कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा
इसलिए ध्यान रखें सही गवाह चुनें, सभी कागज़ पूरे रखें और समय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं।

