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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई तो पूरा संशोधन अभियान रद्द होगा, असर पूरे देश पर…

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान चुनाव आयोग की ओर से किसी भी तरह की गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है तो पूरा संशोधन अभियान रद्द कर दिया जाएगा। अदालत ने साफ किया कि यह फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देशभर में चल रही सभी SIR प्रक्रियाओं पर लागू होगा।

अदालत ने चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था मानते हुए स्पष्ट किया कि उसे कानून और नियमों का पालन करना ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आदेश दिया था कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। यह निर्देश तब आया जब शिकायतें मिलीं कि अधिकारियों ने आधार को मानने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि आधार नागरिकता का सबूत भले न हो लेकिन यह पहचान और निवास का प्रमाण है। इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बिहार में चल रही इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कई असली मतदाताओं के नाम बिना पूरी जांच के ही हटा दिए गए। साथ ही आयोग ने नाम जोड़ने के लिए 11 दस्तावेज मान्य किए हैं लेकिन आधार को शामिल नहीं किया जबकि यह सबसे आम पहचान पत्र है।

अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।